देहरादून: पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पेशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। धामी सरकार ने पेशनरों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ाया है, जिससे अब पेशनरों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। सोमवार को उत्तराखंड सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है।
प्रदेश के डेढ़ लाख पेंशनरों को डीए का लाभ मिलेगा। धामी सरकार ने डीए में वृद्धि आदेश दीपावली से पहले जारी किया था। अब सोमवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किया गया। डीए का लाभ पेंशनरों को जुलाई 2025 से मिलेगा। डीए बढ़ने से 500 से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन में बढ़ सकते हैं।
वहीं, दूसरी ओर राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने निगमकर्मियों को बढ़े डीए का लाभ नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। महासंघ ने कहा कि निगमकर्मियों को भी तत्काल बढ़े डीए का लाभ सुनिश्चित की जाए।
राज्य सरकार के स्थायी पेंशनरों के साथ-साथ विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन्हें शासनिक पेंशनरों के समान पेंशन की स्वीकृति प्राप्त है।
यह निर्णय हाई कोर्ट के जजों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के सिविल या पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होगा। बता दें कि 11 अक्टूबर को राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाया गया था। राज्य कर्मचारियों के बाद अब पेंशनरों को डीए का लाभ दिया गया है।