logo

most visited

  • Covid-19 vaccine: MoU on Sinopharm co-production to be signed on August 16, 2021

    • Xgenious
    • June 19, 2022
  • Anyone can get dressed up and glamorous, but it is how people dress in their days off.

    • Xgenious
    • June 19, 2022
  • I always felt that my greatest asset was not my physical ability, it was my mental ability.

    • Xgenious
    • June 19, 2022

tags

  • News
  • Fashion
  • Politics
  • Sport
  • Food
  • Videos
  • Business

Follow Us

  • Dehradun Wednesday, 22 April 2026
  • Contact Us
logo
  • Home
  • Uttarakhand
    • Uttarakhand
    • Nainital
    • Dehradun
  • National
  • International
  • Economics
  • Sports
  • Entertainment
  • Education
  • Editorial
  • More
    • Technology
    • Spirituality
    • Thoughts
    • Lifestyle

BREAKING NEWS

  • Uttarakhand Weather Today, 21 April: पहाड़ से मैदान तक तपिश, चारधाम यात्रा पर गर्मी से बढ़ी श्रद्धालुओं की चुनौती.
  • केदारनाथ धाम: कपाट खुलने की तैयारी अंतिम चरण में, 51 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम.
  • केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की तैयारी पूरी, 8 कंपनियों को दी गई अनुमति.
  • ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए बाबा की डोली रवाना, चारधाम यात्रा शुरू, 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट.
  • Uttarakhand Weather Today, 19 April: देहरादून समेत मैदानी इलाकों में 40 के करीब पारा, पहाड़ों में भी बढ़ी तपिश.
 
  • Home
  • लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को पंडित-मौलवी से लेना होगा सर्टिफिकेट, पिछले रिलेशनशिप के बारे में भरना होगा 16 पेज का फॉर्म

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को पंडित-मौलवी से लेना होगा सर्टिफिकेट, पिछले रिलेशनशिप के बारे में भरना होगा 16 पेज का फॉर्म.

 
  • Shubham Sehgal
  • 30 Jan 2025
  • 704
image  

 

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित यूसीसी अधिनियम के तहत जो भी जोड़े लिव-इन रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें सरकार के साथ साझा करनी होगी। यानी रजिस्टर करानी होगी। इस दौरान 16 पेज का फॉम भरना होगा, आधार से जुड़ा ओटीपी, पंजीकरण शुल्क, एक धार्मिक नेता से प्रमाण पत्र कि युगल यदि चाहें तो विवाह करने के योग्य हैं और यही नहीं पिछले संबंधों का विवरण भी देना होगा। आइए विस्तार से समझते हैं-

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नियम ये बनाया गया है कि जोड़ों को लिव -इन रिलेशनशिप शुरू करने और समाप्त करने के दौरान पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है। यह नियम सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं प्रदेश में बाहर से आए किसी भी राज्य के निवासियों पर लागू होगा।

रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। इसमें उन्हें बताना होगा कि पहले से ही लिव-इन रिलेशनशिप में हैं या लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें ये बताना होगा कि क्या इन्हें विवाह की अनुमति है, अगर है तो इसका प्रमाणपत्र देना होगा।

इसके तहत किसी धार्मिक नेता/समुदाय प्रमुख या संबंधित धार्मिक/समुदाय निकाय के किसी पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र देना होगा। जिसमें लिखा होगा कि पंजीयकों को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाज और प्रथा उनके बीच विवाह की अनुमति देते हैं। यही नहीं धार्मिक नेता की व्याख्या भी की गई है। इसके तहत किसी समुदाय के संबंध में इसका अर्थ उस समुदाय के पूजा स्थल का पुजारी या उस समुदाय से संबंधित धार्मिक निकाय का कोई पदाधिकारी है।

रिश्ते के पिछले इतिहास के सबूत के लिए, नियमों में मौजूदा लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत से पहले वैवाहिक या लिव-इन रिलेशनशिप का विवरण देना ज़रूरी है। इन दस्तावेजों में तलाक का अंतिम आदेश, विवाह को रद्द करने का अंतिम आदेश, जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाण पत्र, समाप्त लिव-इन रिलेशनशिप का प्रमाण पत्र शामिल हो सकता है।

यूसीसी के तहत रजिस्ट्रार के पास खुद से या शिकायत के आधार पर किसी व्यक्ति को उनके लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार रहेगा। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों की सत्यता की संक्षिप्त जांच करने के अलावा, रजिस्ट्रार को लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने वाले पक्षों के कानूनी अभिभावक या माता-पिता को सूचित करना होता है, यदि वे 21 वर्ष से कम आयु के हैं।

रजिस्ट्रार को इन पंजीकरणों को स्थानीय पुलिस स्टेशनों को भेजना होगा, जहां युगल निवास करते हैं और मकान मालिकों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का अस्थायी या अंतिम प्रमाणपत्र मांगना अनिवार्य है। अगर मकान मालिक के पास इनका प्रमाणपत्र नहीं मिलत है तो उन पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

 

 
Share
Previous Post
उत्तराखंड में अचानक बढ़ गई ठंड, एक फरवरी से और बढ़ सकती है ठंड
Next Post
वक्फ संशोधन, एक देश एक चुनाव समेत 62 बिल! क्या बजट सत्र में भी अखाड़ा बनेगी संसद?
First Image Second Image

Follow Us

Subscribe Us

Subscribe Us For Latest Updates.

logo

Uttarakhandbyte is a fast-growing news platform delivering the latest news and analysis from India.

  • Editor: Kunal Kataria
  • 100 Sarthi Vihar, Ajabpur Danda, Post Office - NehruGram, Dehradun, Uttarakhand
  • 9557993990
  • uttarakhandbyte@gmail.com

Popular News

  • image

    दून पुस्तक महोत्सव: 9 दिनों तक चला ज्ञान का उत्सव, इम्तियाज अली और शुभांशु शुक्ला भी पहुंचे.

    • 15 Apr 2026
  • image

    उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून में केस दर्ज, अंकिता भंडारी केस में VIP वाले दावे से मचाई थी सनसनी.

    • 13 Apr 2026
  • image

    दिल्‍ली-देहरादून एक्‍सप्रेसवे: फर्राटा भर रहीं गाड़ियां पर Google मैप पर नहीं दिख रहा रूट, सच्‍चाई जानिए.

    • 16 Apr 2026

Recent News

  • image

    Uttarakhand Weather Today, 21 April: पहाड़ से मैदान तक तपिश, चारधाम यात्रा पर गर्मी से बढ़ी श्रद्धालुओं की चुनौती.

    • 21 Apr 2026
  • image

    केदारनाथ धाम: कपाट खुलने की तैयारी अंतिम चरण में, 51 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम.

    • 21 Apr 2026
  • image

    केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की तैयारी पूरी, 8 कंपनियों को दी गई अनुमति.

    • 20 Apr 2026

Copyright © Uttarakhandbyte 2022-25 All Rights Reserved.

Website By : World IT Dimensional Solutions.