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ड्राइवर का लाइसेंस चेक न होने पर कंपनी मुआवजा नहीं रोक सकती... सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की अहम टिप्पणी?.

 
  • Rajesh Choudhary
  • 13 Nov 2023
  • 1024
image  

 

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना मामले में मुआवजा देने से बीमा कंपनी यह कहते इनकार नहीं कर सकती कि बीमाकर्ता ने जिस ड्राइवर को रखा था, उसके ड्राइविंग लाइसेंस की असलियत को सत्यापित नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बीमाकर्ता ने ड्राइविंग लाइसेंस की उचित तरीके से जांच नहीं की, यह बात साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर है। जो लोग भी ड्राइवर नियुक्त करते हैं, उनसे यह उम्मीद करना या अपेक्षा रखना कि उन्होंने ड्राइवर द्वारा पेश किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की जांच की है, व्यावहारिक नहीं है।

मौजूदा मामले में बीमा कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वाहनमालिक से रिकवरी का अधिकार नहीं मिलने पर इंश्योरेंस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामले में टेंपो चालक ने एक शख्स को टक्कर मार दी थी जिससे वह घायल हो गया था। घायल के आश्रितों ने मोटर वाहन एक्सिडेंट ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए गुहार लगाई थी। बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि वह मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि बीमाकर्ता ने ड्राइवर के लाइसेंस को टेस्ट नहीं किया। वह फर्जी निकला।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया जिससे पता चले कि वाहन मालिक को संबंधित ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापित कराना चाहिए था। ऐसे में बीमा कंपनी को वाहन मालिक से मुआवजा राशि रिकवरी का अधिकार नहीं है।

 

 
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